धौलपुर: डकैतों को शरण देने के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 वर्ष के कारावास की सज़ा
डकैतों को शरण, खाना खिलाने, सहयोग व संरक्षण देने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला दिसंबर 2017 का है, जहां धौलपुर जिले के सरमथुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश सिकरवार ने बताया कि सरमथुरा थाना क्षेत्र के गोलारी के