कामां: कामां न्यायालय ने लूट और फायरिंग मामले में 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सुनाई सजा
कामां में दंपती से लूट और फायरिंग मामले में न्यायालय ने आरोपी को10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत अग्रवाल ने आरोपी आजाद पुत्र दीना मेव पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला वर्ष 2014 का है।जब बाइक सवार दंपती के साथ छीना-झपटी कर विरोध करने पर फायरिंग की गई थी, जिसमें पति घायल हुए था।शुक्रवार शाम 5 बजे मिली जानकारी।