नबीनगर: नगर पंचायत में दुकानदारों और व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य
नवीनगर नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा बिहार सरकार नगर पालिका अधिनियम 2007 शक्ति का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत क्षेत्र में दुकानदारों एवं व्यवसायों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा यह ट्रेड लाइसेंस दिया जा रहा हैं। ट्रेड लाइसेंस के माध्यम से दुकानदारों एवं व्यवसायों को नगर पंचायत क्षेत्र में कानूनी वैद्यता दी जाएगी।