मधेपुरा: पुरैनी थाना पुलिस ने अपहृत महिला को बरामद किया, धारा 164 के तहत बयान के लिए न्यायालय में पेश किया
पुरैनी थाना के पुलिस पदाधिकारी अपहृत हुई महिला को महिला पुलिस बल के सहयोग से थाना क्षेत्र के ही एक गांव से बरामद किया बरामद करने के बाद महिला पुलिस अभिरक्षा में मधेपुरा के व्यवहार न्यायालय में शनिवार को दिन की थी 2:00 बजे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के बयान के लिए न्यायालय में पेश किया