इंदौर: धार भोजशाला मामले पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
Indore, Indore | May 5, 2026 इस दौरान मुस्लिम पक्ष ने फिर से इस मामले को सिबिल सूट बताते हुए पुरातत्व विभाग के तथ्यों पर बहस करने का समय मांगा जहां अदालत ने मुस्लिम पक्ष को 7 मई तक लिखित आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। वहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति माँगने वाली अर्जी अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी कि यह सिविल न्यायालय की प्रक्रिया है और यहाँ लागू नहीं होगी।