सिंगरौली: जिनहर गांव में बीयर की बोतल से हमला कर हत्या के मामले में सत्र न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा
आरोपी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मुमताज अली के सिर पर बीयर की बोतल से हमला कर जान लेने के मामले में सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को विभिन्न साक्ष्य व कथन के आधार पर दोषी करार दिया है। सत्र न्यायाधीश आर एन चंद्र के न्यायालय ने अभियुक्त बृजेंद्र केवट निवासी ग्राम जीनहर को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास सहित ₹5000 अर्थदंड की सजा का फैसला सुनाया है।