इटारसी: इटारसी नगर पालिका में 14.20 करोड़ भुगतान के मामले में, हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को 90 दिन में जांच के दिए आदेश
इटारसी नगर पालिका में 14.20 करोड़ रुपए के कथित अवैध भुगतान मामले के मामले में रविवार को दोपहर करीब 1 बजे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को 90 दिनों के भीतर मामले की विधिसम्मत जांच कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।मामला इटारसी के पत्रकार सुरेश कुमार चिंचवाड़ द्वारा दायर याचिका की थी।