आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी द्वारा होलीे के त्यौहार के अवसर पर त्योहार की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मादक पदार्थों के सेवन को रोकने हेतु 03 मार्च की रात्रि 10ः00 बजे से 04 मार्च 2026 को सांय 05ः00 बजे तक आबकारी दुकानों के मादक पदार्थों की बिक्री को पूर्णतया बन्द रखने का आदेश दिया गया है।