अमेठी में साल 2017 में हुए मां-बेटे के दोहरे हत्याकांड और लूट के मामले में करीब नौ साल बाद अदालत का फैसला आया है। जिसमें रायबरेली के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम ने पांच दोषियों को धारा 396 के तहत आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड तथा धारा 412 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अमेठी ज़िले में थाना मोहनगंज के इस मामले में 06 अभियुक्तगण में से 05 अभियुक्तगण ओमप्रकाश उर्फ जगदीश पुत्र लाल बहादुर 2.कल्लू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश उर्फ जगदीश, टिल्कू उर्फ समर बहादुर पुत्र लाले उर्फ रामफेर निवासीगण पूरे गढ़ी अलादीन मजरे भीखीपुर थाना मोहनगंज अमेठी,आशीष उर्फ नन्हा पुत्र इन्द्रपाल वनमानुष ,मुकेश उर्फ अरविन्द पुत्र सर्वजीत निवासीगण असनी थाना महराजगंज जनपद रायबरेली दोष सिद्ध हुए हैं। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद रायबरेली द्वारा अभियुक्तों को 17 अक्टूबर को धारा 396 भादवि में आजीवन कारावा