दुर्ग जिले में स्वच्छता की दिशा में बड़ा कदम
कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में जिले को स्वच्छ, सुंदर और आदर्श बनाने हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 को सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब खुले में कचरा फेंकना, जलाना या डंप करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
नए नियमों के तहत प्रत्येक नागरिक को कचरे को गीला, सूखा, सेनेटरी वेस्ट एवं स्पेशल केयर वेस्ट की 4 श्रेणियों में अलग-अलग करके देना अनिवार्य होगा। साथ ही कचरा प्रबंधन की सतत निगरानी के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है।
स्वच्छ दुर्ग, स्वस्थ दुर्ग और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण जन-अभियान है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है।
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