लिंग चयन और अवैध प्रसव पूर्व जांच पर रोक लगाने के लिए बने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत भोपाल में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। नियमित निरीक्षण के दौरान गंभीर दस्तावेजी अनियमितताएं सामने आने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ भोपाल डॉक्टर मनीष शर्मा ने शहर के दो सोनोग्राफी केंद्रों की मान्यता तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी|