#पर्यावरण संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित*
#बलिया
#उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के आदेशानुसार रविवार को एडीआर भवन, दीवानी न्यायालय परिसर, बलिया में पर्यावरण संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राम बिलास प्रसाद तथा चन्द्र प्रकाश तिवारी द्वारा किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूक करते हुए उनके कानूनी पहलुओं की जानकारी दी गई।
#इस दौरान वक्ताओं ने स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन और बीमा से संबंधित विवादों का त्वरित, सस्ता एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह सामान्य अदालतों से अलग एक स्थायी निकाय है, जो आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से मामलों का निस्तारण करता है। शिविर में यह भी बताया गया कि स्थायी लोक अदालत में वाद दर्ज कराने के लिए किसी प्रकार का न्यायालय शुल्क नहीं देना पड़ता है। इसके द्वारा दिया गया निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इसके विरुद्ध किसी अन्य अदालत में अपील नहीं की जा सकती। साथ ही, यह अदालत एक करोड़ रुपये तक के दावों से संबंधित विवादों का निस्तारण करने में सक्षम है।कार्यक्रम में विधि के छात्र-छात्राओं सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे और विधिक जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हुए। अधिकारियों ने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी निभाने तथा विवादों के समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।