औरैया: नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की सजा, 15 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने दोषी को चार वर्ष के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन और मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत मानी जा रही है। पुलिस के अनुसार थाना बिधूना में वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमा में अभियुक्त लकी गुप्ता न