सिराथू: थाना सैनी क्षेत्र में बालिका से दुराचार मामले में न्यायालय ने दोषी को 20 साल की कैद और ₹20,000 का जुर्माना सुनाया
बालिका से दुराचार करने मामले की सुनवाई दौरान मंगलवार ५ बजे अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये का अर्थड भी लगाया गया है। घटना सैनी क्षेत्र मे घटित हुई थी। सैनी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बताया कि 10 जून 2022 को आरोपी धीरेंद् उर्फ धुनकारी पुत्र राम सिंह निवासी त्रिलोकपुर ने उसकी छह साल की बेटी के साथ झाड़ी में ले जाकर दुराचार किया।