हरदा: कलेक्टर परिसर हरदा में धारा 163 लागू, ज्ञापन के लिए 5 लोगों की सीमा तय
Harda, Harda | Apr 1, 2026 आज 1 अप्रैल 4: 30 बजे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने कलेक्टर कार्यालय परिसर में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार ज्ञापन सौंपने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी और अधिकतम 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी।