बलरामपुर: मारपीट व गाली-गलौज के मामले में 2 अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई कोर्ट उठने तक की सजा, ₹2500 का लगा अर्थदंड
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से दो अभियुक्तों को सजा दिलाई गई है। यह मामला 6 दिसंबर 2010 का है जब कमला देवी पत्नी हरीराम कोरी, निवासी अल्ला नगर थाना कोतवाली उतरौला बलरामपुर ने लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि जगराम और रामनिवास (दोनों पुत्र दशरथ) ने उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी