कैंपियरगंज: चिलवाताल थाने में पंजीकृत हत्या मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय ने अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
चिलुआताल थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2013 में हुई घटना में पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दो सिद्ध पाए जाने, पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगढ़, जयप्रकाश, जितई उर्फ जितेंद्र, तैयूम उर्फ कुटुर साहब अली, व धर्मपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 20 - 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी उन्हें दंडित किया गया।