बहराइच: चतुर्थ अपर जिला जज की अदालत ने धोखाधड़ी मामले के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त की
चतुर्थ अपर जिला जज की अदालत ने धोखाधड़ी मामले के अभियुक्त की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है। मंगलवार शाम इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीजीसी क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली नगर मे धोखाधड़ी सहित गंभीर धारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ था इस मामले मे अभियुक्त की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दी गई है।