बहराइच: बहराइच एनडीपीएस कोर्ट ने अवैध चरस बरामदगी मामले के आरोपी को सुनाई 4 साल 2 माह और 20 दिन कारावास की सजा
बहराइच विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने अवैध चरस बरामद गी मामले में आरोपी रिंकू को दोषी करार देते हुए 4 साल 2 मा और 20 दिन कारावास की सजा सुनाई है इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रेम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि थाना नानपारा पुलिस ने अभियुक्त को वर्ष 2020 में एक किलो 250 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था।