हाईकोर्ट ने निलंबित तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को बड़ी राहत दी है. चौहान की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर को निरस्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं. शत्रुघ्न सिंह चौहान के खिलाफ 5 जनवरी 2025 को झांसा देकर एक महिला के साथ लंबे अरसे तक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था कोर्ट ने कहा कि एक बच्चे के दो जैविक पिता नहीं हो सकते