मधेपुरा: पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अमीर सिंह को 20 साल की कैद और ₹50000 का जुर्माना लगाया
मधेपुरा व्यवहार न्यायालय के adj6 के न्यायाधीश अमित कुमार पांडे ने नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म केस के आरोपी अमीर सिंह को दो सिद्ध होने पर कड़ी सजा सुनाई आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास₹50000 का अर्थ दंड साथ ही भारतीय न्याय संहिता BNS धारा 89 के तहत 10 वर्ष की सजा एवं ₹50000 का अर्थ दंड साथ ही पीड़िता को₹400000 मुआवजा की सजा सुनाई