तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-एक संयोगिता द्वारा उपकारागृह में बंदियों को अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई।बंदियों को बताया गया कि जेल में बंद व्यक्ति भी मानव अधिकारों से पूरी तरह वंचित नही होता कानून के अनुसार कुछ कानून मिलते है उन्हें यहा जीवन ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार समानता अध