शिकोहाबाद: थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या मामले में दबरई कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को सुनाई 10-10 वर्ष की कारावास
थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत गैर इरातदन हत्या मामले में मंगलवार साय साढ़े चार बजे करीबन तीन अभियुक्तगण चतुर सिंह पुत्र महाराज सिंह, लाखन सिंह पुत्र महाराज सिंह, विनोद कुमार पुत्र गुलाब सिंह निवासीगण नगला हण्डल किशनपुर थाना शिकोहाबाद को माननीय न्यायालय एडीजे-03 द्वारा दोषी पाते हुये दस दस वर्ष का कारावास एवं दस दस हजार अर्थदंड से दंडित किया गया है।