कैंपियरगंज: कैंपियरगंज थाने में दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर, न्यायालय ने अभियुक्त को 14 वर्ष की सजा सुनाई
कैंपियरगंज थाने में वर्ष 2020 में पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध पाए जाने पर, न्यायालय के द्वारा अभियुक्त बजरंगी को अपराध का दोषी पाए जाने पर, 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई, इसके साथ ही 107000 रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया, पुलिस महानिदेशक आरेशन कनविक्शन अभियान के क्रम में लगातार पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने सजा सुनाई है।