कानपुर: कुशाग्र हत्याकांड में तीनों आरोपी दोष सिद्ध, 22 जनवरी को सजा पर होगा फैसला: डीसीजी
रायपुरवा थाना क्षेत्र के चर्चित कुशाग्र हत्याकांड में जिला न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। ADJ-11 न्यायालय में जज सुभाष सिंह ने मंगलवार 1बजेहत्या मामले में शामिल 3आरोपियों को दोष सिद्ध करार दिया है। अदालत ने निर्णय सुनाते हुए सुभाष शुक्ला और उसके सहयोगी शिव को आईपीसी की धारा 302 (हत्या)201 (सबूत मिटाना) के तहत दोषी ठहराया गया है 22 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।