गोरखपुर: धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित करने वाली गैंगस्टर एक्ट की एक अभियुक्ता की 80 लाख की संपत्ति खोराबार पुलिस ने की जप्त
गोरखपुर जिले में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में जिलाधिकारी गोरखपुर के आदेश के क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 697/2023 धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त शिप्रा तिवारी निवासी मकान नंबर 220 गायत्रीपुरम नकहा नंबर 1 थाना चिलुआताल की 80 लाख की संपत्ति जप्त की गई है।