मुज़फ्फरनगर: मुजफ्फरनगर में सौतेले पिता और मां को 20-20 साल की सजा, नाबालिक बेटी से पिता करता था दुष्कर्म
मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म और अनैतिक कार्य कराने के मामले में अदालत ने सौतेले पिता सतीश और सौतेली मां बबली को 20-20 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 53-53 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष पॉक्सो अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया।