समाहरणालय बक्सर
(जिला जन संपर्क कार्यालय)
प्रेस विज्ञप्ति:- दिनांक 22 अक्टूबर 2026
सड़क हादसे के पीड़ितों के लिए जीवनरक्षक पहल: प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत मिलेगा 1.5 लाख रुपये तक का निःशुल्क कैशलेस इलाज बक्सर
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक अभाव के कारण इलाज में होने वाली देरी को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राहत योजना (पी.एम. राहत योजना) की शुरुआत की गई है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना के बाद के अत्यंत महत्वपूर्ण समय, जिसे 'गोल्डन आवर' कहा जाता है, में घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर उसके जीवन की रक्षा करना है।
इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर ने जिलेवासियों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री राहत योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पंजीकृत तथा योजना के लिए अधिकृत अस्पतालों में 1,50,000 रुपये (डेढ़ लाख रुपये) तक का कैशलेस (निःशुल्क) उपचार अधिकतम सात दिनों की अवधि तक उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत घायल को इलाज के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं करना होगा।
योजना की मुख्य विशेषताएँ एवं प्रावधान:
गोल्डन आवर में राहत: दुर्घटना के बाद के 7 दिनों के भीतर मिलने वाली इस सुविधा से घायलों का तुरंत और बिना किसी बाधा के इलाज शुरू हो सकेगा।
नेक राहगीरों के लिए पुरस्कार: सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले नेक राहगीरों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा 25,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना में घायल की सहायता करना प्रत्येक नागरिक का मानवीय कर्तव्य है। दुर्घटना के बाद हर मिनट कीमती होता है, इसलिए घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुँचाएँ तथा आपातकालीन सेवा (112 नंबर) या पुलिस को सूचित करें।
अस्पताल की प्रक्रिया: अस्पताल द्वारा मरीज को भर्ती कर तुरंत इलाज शुरू किया जाएगा तथा टीएमएस 2.0 पोर्टल पर ट्रीटमेंट आईडी बनाई जाएगी। पुलिस अधिकारी दुर्घटना, वाहन की संलिप्तता व पीड़ित की पहचान का सत्यापन करेंगे, जिसके बाद पीएम राहत के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा सुनिश्चित होगी।
बक्सर जिले में योजना के तहत अधिकृत/सूचीबद्ध अस्पताल:
सिविल सर्जन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बक्सर जिले के निम्नलिखित सरकारी एवं निजी अस्पतालों में इस योजना के अंतर्गत कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी।
1. सदर अस्पताल बक्सर।
2. अनुमंडल अस्पताल डुमरांव।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रह्मपुर।
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नावानगर।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरी।
6. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर।
7. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चक्की।
8. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इटाढ़ी।
9. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौगाईं।
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र केसठ।
11. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौसा।
12. दिव्यालोक चिकित्सा केंद्र (निजी अस्पताल), बक्सर।
13. रेनेफोकेयर डायलिसिस प्राइवेट लिमिटेड (निजी अस्पताल), बक्सर।
आम नागरिकों से अपील:
जिला पदाधिकारी बक्सर ने अपील करते हुए कहा है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करना प्रत्येक नागरिक का मानवीय कर्तव्य है। दुर्घटना के बाद का हर मिनट कीमती होता है; इसलिए आम जनता से विशेष अनुरोध है कि दुर्घटना के तुरंत बाद घायल व्यक्ति को बिना किसी देरी के ऊपर दी गई सूची के 13 अधिकृत अस्पतालों में से किसी एक नजदीकी अस्पताल में तुरंत पहुँचाएँ। समय पर अस्पताल पहुँचाने से ही घायलों के लिए प्रधानमंत्री राहत योजना के तहत 1.5 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जा सकेगी और उनकी बहुमूल्य जान बचाई जा सकेगी।
इसके साथ ही, सभी नागरिकों से यह भी अपील है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को अधिक से अधिक साझा करें और जन-व्यापक स्तर पर इसका प्रसार करें ताकि अन्य लोग भी इसके प्रति जागरूक हों सकें और जरूरत पड़ने पर समय रहते सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ सकें।
वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें:-
दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनें, चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं और गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग बिल्कुल न करें। सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें।
जिला जन संपर्क कार्यालय
बक्सर।
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Buxar, Bihar | Oct 22, 2026