द सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमटेड, जम्मू के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के अंतर्गत भुगतान
316.7k views | Jammu & Kashmir, India | Sep 29, 2026
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के अंतर्गत रखे गए द सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमटेड, जम्मू के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 (संशोधित) की धारा 18ए के अंतर्गत भुगतान।