बक्सर: जिले में 40 लाख से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को जीएसटी पंजीकरण लेना जरूरी: राज्य कर संयुक्त आयुक्त
Buxar, Buxar | Apr 7, 2025 यदि कोई व्यवसायी जो व्यवसाय करते हैं उनकी वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से अधिक है उनको जीएसटी के अंतर्गत निबंधन लेना ही होगा।उक्त बातें राज्य कर संयुक्त आयुक्त तेसकांत झा ने कही। उन्होने कहा कि ऐसा भी नियम है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख से कम है वह भी चाहे तो जीएसटी के अंतर्गत निबंधन करा सकता है।