रफीगंज: खड़वा गांव में छोटी कुमारी हत्याकांड में न्यायालय ने दो लोगों को सुनाई सजा, परिजनों ने जताया न्यायालय पर भरोसा
रफीगंज थाना क्षेत्र के खंडवा गांव के रहने वाले गिरीजेश सिंह, एवं उनके पुत्र मुन्ना सिंह उर्फ पंकज सिंह को शुक्रवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे आठ ने छोटी कुमारी के हत्या के मामले में 20 साल की सजा और ₹20000 जुर्माना लगाया है। शुक्रवार संध्या 6 बजे मृतिका के भाई सोनू कुमार सिंह ने बताया कि औरंगाबाद न्यायालय से मुझे न्याय का पूरा भरोसा था।