लातेहार: चेक बाउंस मामले में ₹10.5 लाख की क्षतिपूर्ति और छह माह का कारावास
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने परिवाद संख्या 294/ 21 के अभियुक्त कृष्णा दुबे पर दस लाख 50 हजार रूपये क्षतिपूर्ति राशि एवं 6 महीना की कारावास की सजा सुनाया है जानकारी मंगलवार की दोपहर करीब एक बजे अधिवक्ता सुनील कुमार ने दी है।