सुवासरा: लखवा में अवैध पेड़ कटाई पर बिना अनुमति के ₹50,000 का अर्थदंड
तहसील सुवासरा द्वारा शासकीय भू सर्वे नंबर 177 एवं निजी भूमि पर स्थित इमली, महुवा तथा बबूल सहित फलदार वृक्षों की बिना अनुमति अवैध कटाई किये जाने का प्रकरण संज्ञान में आया । प्रकरण की सुनवाई उपरांत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 241 के अंतर्गत राजेंद्र सिंह निवासी लखवा तहसील सुवासरा पर₹50000 काअर्थदण्ड निरोपीत किया