बिलासपुर सदर: एनडीपीएस मामले में विशेष न्यायाधीश घुमारवीं मोहित बंसल की अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
एनडीपीएस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश घुमारवीं मोहित बंसल की अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को अदालत के बिलासपुर कैंप के दौरान सुनाए गए फैसले के तहत शिमला निवासी अभियुक्त सौरभ फुल उर्फ सोनू को एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास होगी।