पंचकूला की तहसील कालका के मौजा शाहपुर स्थित खसरा नंबर 282/155 की भूमि को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। याचिकाकर्ता गुरपाल सिंह ने FIR नंबर 17 और 49 की पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच CBI या किसी निष्पक्ष SIT से करवाने की मांग हाईकोर्ट हरियाणा में उठाई है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि भूमि की जमाबंदी में दर्ज किस्म में बदलाव कर उसे ‘गैर मुमकिन मकान’ और ‘वासी देह’ दर्शाया गया, जबकि मौके पर अधिकांश भूमि खाली है। साथ ही पुलिस जांच में कथित अवैध कब्जे, राजस्व नुकसान और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए गए हैं।
अब सवाल यह है कि क्या इस पूरे भूमि प्रकरण की निष्पक्ष जांच CBI या SIT से होगी?
� रिपोर्ट में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता के पक्ष के अनुसार हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि/अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अलग विषय है।
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