हमीरपुर: कोर्ट ने सुमेरपुर क्षेत्र के मौहर गांव में युवक की हत्या में पत्नी सहित पांच को दस वर्ष की सजा सुनाई
सुमेरपुर थानाक्षेत्र के मौहर गांव में युवक की हत्या में पत्नी समेत पांच दोषियों को विशेष न्यायाधीश कोर्ट-4 स्वाति ने दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर 22 मार्च 2017 को मृतक बहुगुणा के भाई बीरबल ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि छोटे भाई की पत्नी सन्ध्या का गांव के रामबाबू से प्रेम प्रसंग था।