बहराइच: बहराइच एफटीसी प्रथम कोर्ट ने हत्या मामले के अभियुक्त को सुनाई 9 साल 2 माह के कारावास की सजा, की थी ससुर की हत्या
बहराइच एफटीसी प्रथम कोर्ट ने दामाद द्वारा अपने ससुर की पीठ पीठ कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त को दोषी कर देते हुए 9 साल बाद दो माह के सश्रम कारावास का ₹5000 के आपदान से दंडित करने का आदेश पारित किया है। लोक अभियोजक गिरीश चंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए शुक्रवार शाम 6:00 बजे बताया कि घटना वर्ष 2015 में घटित हुई थी जिसके बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ था।