इटावा: न्यायालय ने अपहरण और हत्या के मामले में दम्पति समेत 5 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्ड
Etawah, Etawah | Jul 28, 2026 सिविल लाइन में दर्ज मु.अ.सं. 211/2023 धारा 364,302,201,120B के मामले में ADJ/FTC कोर्ट के न्यायाधीश ने नौगवां निवासी मुकेश कुमार, निरोत्तम, अण्डावली निवासी हरिओमव गन्दर्भ सिंह व उनकी पत्नी आरती को अपहरण कर हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।