निजी व सरकारी खातों की 250 बीघा जमीन खुर्दबुर्द करने वाला पटवारी निलंबित
-पटवारी का बंटवारा व नामांतरण में फर्जीवाड़ा करने का एक और मामला हुआ उजागर
-कोलारस एसडीएम ने मामला संज्ञान में लेते हुए पटवारी को किया निलंबित
नईदुनिया प्रतिनिधि शिवपुरी।
कोलारस अनुविभाग अंतर्गत बदरवास तहसील में पदस्थ पटवारी को एसडीएम ने निजी व सरकारी खातों की 250 बीघा जमीन खुर्दबुर्द करने सहित बंटवारा व नामांतरण के मामले में फर्जीवाड़ा करने के मामले में बदरवास तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि बदरवास तहसील के हल्का नंबर-110 के पटवारी श्याम कोरकू ने पिछले दस दिनों में उसके हल्के में निजी व सरकारी खातों की करीब 250 बीघा जमीन खुर्दबुर्द करने सहित बंटवारा व नामांतरण में फर्जीवाड़ा करने के चलते कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने निलंबित कर दिया है।
निलंबन आदेश में उल्लेख है कि, बदरवास तहसीलदार सचिन भार्गव ने प्रतिवेदन के माध्यम से बताया कि उन्होंने बदरवास तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 0159/अ-27/2025-26 आदेश दिनांक 31 मार्च 2026 को वृंदावन, पुरुषोत्तम शर्मा, रामकुमार शर्मा की भूमि के संबंध में बटवारा/नामांतरण का आदेश जारी किया गया था, उक्त वैध आदेश के विपरीत श्याम कोरकू द्वारा खसरा/बी-1 में त्रुटिपूर्ण एवं गलत प्रविष्टि दर्ज की गई। वर्तमान रिकाड का वास्तविक आदेश एवं फर्द बटवारा से कोई मेल नहीं है। पटवारी द्वारा एक ही आदेश से दो बार अमल कर अलग-अलग नाम की प्रविष्टियां अंकित की गईं, जो सीधे तौर परं न्यायालयीन आदेश की अवहेलना तथा शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। इस कृत्य से आवेदक को गंभीर आर्थिक और राजस्व संबंधी हानि हो रही है। इस संबंध में पटवारी श्याम कोरकू को नोटिस जारी कर 3 जून 2026 को शासन द्वारा प्रदाय लैपटाप सहित उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, साथ ही सचेत किया गया था कि जवाब प्रस्तुत न करने या जवाब संतोषजनक न होने पर निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इसके बावजूद पटवारी श्याम कोरकू 3 जून को न तो स्वयं उपस्थित हुए और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया। आदेश में उल्लेख है कि, पटवारी की कारगुजारियों से यह स्पष्ट होता है कि वह अपने शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं, और वे वरिष्ठ कार्यालय को आदेशों की जानबूझकर अवहेलना कर रहे हैं। इसके अलावा ग्राम मंगरौल निवासी कृषक रामकृष्ण यादव पुत्र जयपाल यादव एवं राजकुमार पुत्र घूमन सिंह यादव इत्यादि द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर शिकायत की गई है कि पटवारी श्याम कोरकू द्वारा फर्जी तरीके से उनकी भूमियों के खसरा में दर्ज प्रविष्टियों को बदलकर अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दिया है। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि, उक्त पटवारी द्वारा अपनी अधिकारिता से परे जाते हुए एवं प्रदत्त अधिकारों का दुरूपयोग किया गया है। जो कि गंभीर अनुशासनहीनता का परिचायक है। एवं इनके इस कृत्य से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। अतः तहसीलदार बदरवास के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के उपनियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटवारी श्याम कोरकू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय रन्नौद रहेगा तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।