बदायूं: ADJ-06/गैंगस्टर कोर्ट ने मारपीट व गाली-गलौज करने वाले अभियुक्त को 4 वर्ष की सजा व ₹25000 का जुर्माना सुनाया
Budaun, Budaun | Jul 10, 2026 माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सुआलाल उपरोक्त को धारा 323/34 भादवि के अन्तर्गत 06 माह का कारावास की सजा तथा धारा 325/34 भादवि के अन्तर्गत 04 वर्ष के साधारण कारावास की सजा व 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।