अनूपपुर: छेड़छाड़ व पीछा करने के मामले में दो आरोपी दोषी, जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई एक-एक साल की सज़ा
युवती का पीछा करने, छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल ने आरोपी अब्दुल कादिर और मोहम्मद सैफ मंसूरी को एक-एक वर्ष के कारावास एवं कुल 3200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।