खजनी: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने बढ़यापार के निवासी अभियुक्त को सुनाई 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा
वर्ष 2018 में सिकरीगंज क्षेत्र के एक गांव की नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने अभियुक्त को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, इसके अलावा अभियुक्त को ₹50000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। अभियुक्त की पहचान सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बढ़यापार गांव के निवासी सुरेश के पुत्र बबलू बारी के रूप में हुई।