पन्ना: बाल श्रम पर कलेक्टर का कड़ा रुख, नियमों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को होगी 2 साल की जेल
Panna, Panna | May 23, 2026 जिला कलेक्टर ऊषा परमार के सख्त निर्देशों के बाद प्रशासन बाल श्रम के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराने या किशोरों को खतरनाक काम में लगाने वाले नियोक्ताओं को अब कतई बख्शा नहीं जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर तुरंत एफआईआर, 2 साल की जेल और 50 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना होगा।