अजीतमल: अयाना थाना क्षेत्र के ग्राम हसुलिया में साढ़े सात वर्ष पुराने हत्या मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास
थाना अयाना क्षेत्र के हसुलिया गांव में साढ़े सात वर्ष पूर्व युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एक दोषी को आयुध अधिनियम के मामले में अतिरिक्त 10 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। अभियोजन के अनुसार हसुलिया गांव निवासी माधो सिंह उर्फ पवन ने था