घाटीगांव: ग्वालियर: पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा
ग्वालियर में पिता पुत्र को आजीवन कारावास ग्वालियर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पड़ोसी की हत्या के दोषी पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने फावड़े से हमला कर पड़ोसी की जान ले ली थी मामले में आरोपी महिला को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है घटना 9 दिसंबर 2022 की है