इटावा: एडीजे-10 गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश ने अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, ₹5000 का अर्थदंड लगाया
Etawah, Etawah | Oct 3, 2026 ऊसराहार थाने में वर्ष 2018 में दर्ज किये गए मु0अ0सं0 179/2018 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते प्रस्तुत साक्षों के आधार पर जनपद न्यायालय एडीजे-10 गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश ने अभियुक्त दौलतपुर निवासी नारायण हरि उर्फ डौली पुत्र अंग्रेज सिंह को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई,और 5000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।