मुरैना नगर: मुरैना न्यायालय में छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सजा और ₹1000 का अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट जिला मुरैना के न्यायालय द्वारा आरोपी राजू कुशवाह निवासी चक्कपुरा थाना रामपुर कला को दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। बता दे की रामपुर कला थाने में मामला दर्ज किया गया था और गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है।