बहराइच: शहर सहित जनपद में 3 फरवरी तक धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
बड़ा शहर से जनपद में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। डीआईओ की ओर से इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मंगलवार शाम को बताया गया है कि इन आदेशों का अथवा उनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगा।