धार: धार जिले की धरमपुरी अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई
धार जिले की धरमपुरी न्यायालय के न्यायाधीश कपिल वर्मा द्वारा दुष्कर्म के मामले में निर्णय पारित करते हुए आरोपी रवि पिता निर्भय सिंह निवासी बडगांव पुलिस थाना मनावर को 20 वर्ष का सश्रम करावास और 4 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी घटना दिनांक 29 जुलाई 2023 को आरोपी रवि कोशोरी को शादी करने का बोलकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था व दुष्कर्म किया था।