संजय सिंह हत्याकांड में दो सगे भाई समेत तीन दोषी करार, 29 सितंबर को सजा पर सुनवाई
कोडरमा। झुमरी तिलैया के चर्चित संजय सिंह हत्याकांड मामले में कोडरमा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय (ADJ-3) राकेश चंद्रा की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने राज कपूर, प्रेम कपूर और सोनू यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी माना है। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई 29 सितंबर 2026 को होगी।
दोषी करार दिए गए आरोपियों में राज कपूर और प्रेम कपूर दोनों सगे भाई हैं। दोनों के पिता का नाम कैलाश यादव है, जबकि तीसरे दोषी सोनू यादव हैं। तीनों महात्मा गांधी रोड, झुमरी तिलैया, कोडरमा के निवासी बताए गए हैं।
मामले की सूचक संगीता सिंह, पति अमूल सिंह, निवासी महात्मा गांधी रोड, झुमरी तिलैया हैं। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से लोक अभियोजक (P.P.) प्रवीण कुमार सिंह ने पैरवी की। वहीं सूचक पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्रा ने अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने अदालत में बहस की।
अदालत के दोषसिद्धि के बाद अब सभी की नजर 29 सितंबर को होने वाली सजा पर सुनवाई पर है।